नोेएडा के डीएम का आदेश- किराएदारों से इस महीने मांगा किराया तो होगी एक साल की जेल
नोेएडा के डीएम का आदेश- किराएदारों से इस महीने मांगा किराया तो होगी एक साल की जेल
नोएडा-ग्रेटर नोएडा से हो रहे पलायन को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है कि कोई भी मकान मालिक अगले एक महीने तक किसी किराएदार से किराया नहीं मांगेगा। अगर किसी मकान मालिक ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे एक साल की जेल हो सकती है।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देशभर में 21 दिन के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद से ही महानगरों से दिहाड़ी मजदूर, कंपनियों व फैक्टरियों में काम करने वाले लोग अपने मूल निवास के लिए पलायन कर रहे हैं। लोगों का यह पलायन इसलिए हो रहा है कि लॉकडाउन के चलते इनका काम बंद हो गया है और ये लोग किराया देने में असमर्थ हैं। ऐसे में कई लोगों के मकान मालिक उन्हें घर से निकाल रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आदेश जारी किया है अगले एक महीने तक कोई मकान मालिक किराएदारों से किराया नहीं मांगेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भवन स्वामी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक साल तक सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावाधान है।
यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष भी हो सकती है। अगर कोई भवन स्वामी इसका उल्लंघन करता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी शिकायत इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबर- 0120-2544700 पर कर सकता है।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने आदेश जारी किया है अगले एक महीने तक कोई मकान मालिक किराएदारों से किराया नहीं मांगेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भवन स्वामी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक साल तक सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावाधान है।
यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष भी हो सकती है। अगर कोई भवन स्वामी इसका उल्लंघन करता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी शिकायत इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबर- 0120-2544700 पर कर सकता है।
Post a Comment