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यूपी में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई, सीएम योगी ने दिए निर्देश

यूपी में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट-2005 के तहत होगी कार्रवाई, सीएम योगी ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है। 
इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर,  कोरेंटीन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। 

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उल्लंघन और फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

गृहमंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि पत्र में गृह सचिव भल्ला ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत लागू होने वाले विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए।
साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने को कहा गया है। 

भल्ला ने राज्यों से कहा है कि केंद्र सरकार ने झूठी खबरों की पहचान के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक करने के लिए जानकारी भेज सकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने स्तर पर एक ऐसा ही तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।

बच्चों को लॉकडाउन में मानसिक तनाव से बचाएं : सरकार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बच्चों को लॉकडाउन के दौरान मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए कदम उठाए जाएं। 

संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी चल रही है। सभी को इसमें सहयोग की जरूरत है। सभी धर्म के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लॉकडाउन का राज्य सरकारें सख्ती से पालन कराएं। 
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ