लॉकडाउन पार्ट 3: 10 से कम या 65 से ज्यादा है उम्र तो घर में ही रहना होगा
लॉकडाउन पार्ट 3: 10 से कम या 65 से ज्यादा है उम्र तो घर में ही रहना होगा
देश भर में कोरोना महामारी तेजी से फैलती जा रही है. अब भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 35,365 हो गई है. इनमें अब तक 1152 लोगों की जान भी जा चुकी है. इसे देखते हुए एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस तरह अब देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. वहीं, लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं.
नई गाइडलाइंस में लोगों की भलाई और सुरक्षा के भी कुछ उपाय बताए गए हैं. इसके तहत सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने को कहा गया है. अगर बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं.
वहीं, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आने-जाने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पाबंदी रहेगी. स्थानीय प्राधिकरण, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं होगी
बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान कई अन्य गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रहेगा. इसके अलावा मॉल्स, सिनेमा, पब्स, रेस्टोरेंट्स आदि को भी बंद रखा जाएगा. इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो की यात्राओं पर पाबंदी रहेगी. बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 3 मई तक किया था. अब इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है.
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