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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने की स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने की स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति

लॉकडाउन में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब व दुर्बल वर्ग के अभिभावकों के बच्चों का दाखिला लेने वाले स्कूलों को बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से जिले के करीब 500 स्कूलों को आरटीई फीस प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

आरटीई के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला देने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से प्रतिमाह 450 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से फीस प्रतिपूर्ति की जाती है। स्कूलों को पिछले दो सालों से फीस प्रतिपूर्ति नहीं दी गई थी। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान एक साल की फीस मिलने से स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। वाईआर मॉण्टेसरी स्कूल के प्राचार्य राकेश कुमार के मुताबिक आरटीई का पैसा मिलने के बाद शिक्षकों को अप्रैल तक का वेतन दे दिया गया है। ऐसे समय में भुगतान होने से शिक्षकों को समय पर सैलरी देना संभव हो पाया।