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बेसिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की मेरिट से जिला आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

बेसिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की मेरिट से जिला आवंटन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 29 अगस्त 2019 के अपने फैसले को सही करार दिया है।
कोर्ट से फैसले में विरोधाभास होने के आधार पर पुनर्विचार करने की मांग की गयी थी। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। कोर्ट ने उसे रद कर दिया था। साथ ही आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन रद करने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया था।