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लॉकडाउन: यूपी में आज से जोन वाइज छूट, शराब की बिक्री होगी-बस और टैक्सी भी चलेंगी

लॉकडाउन: यूपी में आज से जोन वाइज छूट, शराब की बिक्री होगी-बस और टैक्सी भी चलेंगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के फेज 3 की शुरुआत के साथ ही रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र ( हॉटस्पॉट) को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से खोलने की इजाजत दी है. सूबे में शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन पान-गुटखा और तंबाकू पर फिलहाल पाबंदी रहेगी. इसके अलावा ग्रीन जोन में बस भी चल सकेंगी

लॉकडाउन 3.0 के आरंभ के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र ( हॉटस्पॉट) को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से शुरू होने की इजाजत दी है. यह छूट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर अलग-अलग हैं. 33 प्रतिशत क्षमता के साथ प्राइवेट कार्यालय खुल सकेंगे. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें खुलेंगी. सूबे में शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन पान-गुटखा और तंबाकू पर फिलहाल पाबंदी रहेगी.

उत्तर प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी. सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड जोन में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. हालांकि, रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा. मास्क लगाए बिना दुकान पर जाने वाले को शराब नहीं मिल सकेगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया है कि ग्रीन जोन में बस 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं. बस और टैक्सियों को केवल जनपद की सीमाओं में ही संचालन किए जाने की अनुमति होगी. सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएं. इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी मॉल और बड़ी मार्केट बंद रहेंगे. हालांकि इनमें आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खोलने की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्र में एक स्थान पर एक ही दुकान, कालोनी के अंदर की दुकानों व आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों के भी खुलने की अनुमति होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अंतिम संस्‍कार या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 20 व्यक्तियों की मौजूदगी की इजाजत दे दी गई है. 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी को लॉकडाउन का उल्‍लंघन माना जाएगा. अंतिम संस्‍कार या संबंधित गतिविधियों के समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी की इजाजत देने का फैसला किया है. इसके लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी. शादी संबंधित किसी भी आयोजन में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. शादी के किसी भी कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. शर्त के तहत, सावर्जनिक स्‍थलों या सार्वजनिक परिवहन के लिए जिम्‍मेवार अधिकारियों को सोशल डिस्‍टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

ग्रीन जोन

रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे. ये नियम सभी ज़ोन में लागू होगा.

बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा.

बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी.

रेड जोन

रेड ज़ोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी. गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा. कंटेनमेंट ज़ोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे. रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे.

रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी. बाक़ी ज़ोन में चल सकेंगी.

रेड ज़ोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी.

शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी.

रेड और ऑरेंज ज़ोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी. इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे. श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा.

10 से अधिक लोगों की मौजूदगी की बैठक की अनुमति नहीं होगी. अगर ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी ज़रूरी है. लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी. कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए.

औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी. इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या अधिकतम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा.

उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घंटे बढ़ाये जा सकते हैं. ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी.

शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साइट पर ही मज़दूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े. ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी.

यूपी के रेड जोन: लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, वाराणसी, संत कबीर नगर हैं.

ऑरेंज जोन

ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी इलाकों में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. टैक्सी कैब एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के भीतर चल सकेंगी.

ऑरेंज जोन में आजमगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या जिले हैं.

ग्रीन जोन

बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा. बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी.

रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे. यह नियम सभी जोन में लागू होगा.

ग्रीन जोन में महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, चित्रकूट, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात जिले आते हैं.

सभी जोन के लिए लागू नियम

समस्त ज़ोन में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे. माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी.

सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा. केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी.