एक ही परिसर में संचालित परिषदीय स्कूलों के संविलियन के नए नियम जारी
एक ही परिसर में संचालित परिषदीय स्कूलों के संविलियन के नए नियम जारी
प्राइमरी या जूनियर स्कूलों में से जिस स्कूल में बच्चे ज्यादा होंगे, उनमें कम बच्चे वाले स्कूल का संविलियन होगा। स्कूलों के संविलियन के नए नियम जारी हो गए हैं। ज्यादा बच्चों वाले स्कूल की विद्यालय प्रबंध समिति और मिड डे मील का खाता ही चालू रहेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने
आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों के संविलियन के लिए जिलों में तैनात जिला समन्वयक- सिविल को नोडल अफसर बनाया गया और इनकी देखरेख में ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। मिड डे मील के बर्तन किचन, उपकरण, गैस आदि का एक ही स्टॉक रजिस्टर बनाया गया और इसकी चेकिंग खण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे। बाकी के नियम पिछले आदेश के मुताबिक ही रहेंगे। स्कूलों के संविलियन का आदेश नवम्बर 2018 में जारी किया गया था। इसके मुताबिक एक ही प्रांगण में चलने वाले स्कूलों का मर्जर करवाया जाए और एक ही विद्यालय प्रबंध समित बनाई जाए यानी दोनों स्कूलों की एसएमसी भंग कर एक समिति बनाई जाए। आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को ही चार्ज दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों व रसोइयों की संख्या बच्चों की संख्या के हिसाब से होगी।
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