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अनलॉक-2 में 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद, जानिए खास बातें

अनलॉक-2 में 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद, जानिए खास बातें


नई दिल्ली, एजेंसियां : अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। एक से 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक-2 के ज्यादातर दिशानिर्देश अनलॉक-1 वाले ही हैं। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर अनलॉक-2 में भी बंद रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रलय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक जारी रहेगी। हालांकि, बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति मिलेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, स्वीमिंगपूल, जिम और बार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। हालात की समीक्षा के बाद इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। संबंधित सामग्री 14

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आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार की रात एक ट्वीट जारी करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शाम चार बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार यानी 30 जून को अनलॉक-1 खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रलय ने अनलॉक-2 के लिए सोमवार को ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो एक जुलाई यानी बुधवार से प्रभावी होंगे।

कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रलय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण करेंगे। इन कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू जारी रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि वायरस के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

दुकानों में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी

दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। हालांकि, दुकान के आकार के हिसाब से उसमें एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को घुसने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन दुकान के भीतर भी लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा।

खास बातें

’गृह मंत्रलय ने जारी किए दिशानिर्देश, अनलॉक-2 एक से 31 जुलाई तक प्रभावी

’अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार भी रहेंगे बंद

’घरेलू उड़ानों और ट्रेनों का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा

’अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लागू रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति

’पूरे देश में अब रात दस से सुबह पांच बजे लागू रहेगा कफ्यरू

’सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों जारी रहेगी रोक

’शिफ्ट में काम करने वालों को कफ्यरू से छूट

’15 से खुलेंगे सरकारी प्रशिक्षण केंद्र

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