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शिक्षामित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर जवाब तलब

शिक्षामित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर जवाब तलब


हाईकोर्ट ने 69000 अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्र को 25 अंकों का अधिभार नहीं देने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया।
एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना है कि याची ने अन्य पिछड़ा वर्ग में आवेदन किया था। परिणाम में वह सफल घोषित हुई। उसे 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया। उनका कहना है कि यदि इसमें 25 अंक भारांक के जोड़ दिए जाएं तो याची का गुणांक 85.5 हो जाएगा, जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है। याची ने ऑन लाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार की जगह बीटीसी रेगुलर भर दिया था जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है। इस कारण उसे भारांक नहीं दिए गए।