69000 भर्ती में सरकार को कोर्ट से दूसरी बड़ी राहत
69000 भर्ती में सरकार को कोर्ट से दूसरी बड़ी राहत
69 हजार अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को राहत देते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। इस प्रकार सरकार को इस भर्ती में कोर्ट से दूसरी बड़ी राहत मिली है। इससे पहले 6 मई को सरकार को उस वक्त राहत मिली थी जब 60/65 प्रतिशत के आदेश को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था।
6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के ठीक एक दिन बाद सरकार ने कटऑफ 60/65 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 40/45 प्रतिशत कटऑफ पर भर्ती करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में अपील की। जिस पर 6 मई 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया और 60/65 प्रतिशत कटऑफ पर तीन महीने में भर्ती का आदेश दिया था। इसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने संशोधित उत्तरकुंजी जारी करते हुए 12 मई को परिणाम घोषित किया। इसी संशोधित उत्तरमाला के प्रश्नों को कुछ अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सारी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यूजीसी के एक्सपर्ट पैनल से आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश 3 जून को दिया था। इसी आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी जहां शुक्रवार को सरकार को राहत मिली।
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