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स्कूलों की फीस वृद्धि प्रकरण में जवाब दाखिल करें

स्कूलों की फीस वृद्धि प्रकरण में जवाब दाखिल करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान स्कूल कॉलेजों द्वारा फीस लेने पर रोक लगाने की मांग में जनहित याचिका को नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब दाखिल करने को है। साथ ही सुनवाई के लिए 15 जून वाले सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि लॉक डाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने सात अप्रैल के शासनादेश से लॉक डाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने को कहा गया है। ऐसे में याचिका की कोई अर्जेसी नहीं है।

अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई है। कोर्ट ने याची से कहा है कि इंटरवीनर सहित विपक्षियों को
 बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करें।