मिड-डे मील घोटाले में जमानत अर्जी खारिज
मिड-डे मील घोटाले में जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी जिले के चार करोड़ रुपए के मिड-डे मील घोटाला की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मामले का विचारण कर रही निचली अदालत को जल्द ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अभियुक्त रहीमुद्दीन की जमानत अर्जी को खरिज करते हुए दिया है। अभियुक्त ने वर्ष 2013 से 2017-18 के बीच अन्य के साथ मिल बाराबंकी जिले मेंमिड-डे मीलके करीब 4 करोड़ अपने व अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर कर गबन किया था।
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