अनलॉक-4 के लिए यूपी सरकार के दिशा-निर्देश:- जानें क्या कब से खुलेगा और क्या रहेगा बंद
अनलॉक-4 के लिए यूपी सरकार के दिशा-निर्देश:- जानें क्या कब से खुलेगा और क्या रहेगा बंद
केंद्र सरकार के बाद अब योगी सरकार ने यूपी के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इसमें अधिकांश केंद्र के दिशा-निर्देंशों का पालन किया गया है। यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
स्कूल-कॉलेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट:
सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
ये सब फिलहाल बंद रहेंगे
- सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
-पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।
-कन्टेनमेंट जोन में सख्ती होगी
-कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।
अनलॉक-4 के लिए यूपी सरकार के दिशा-निर्देश
- ’सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ’कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय द्वारा जारी की जाएगी।
- ’21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग-नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय द्वारा जारी की जाएगी।
- ’राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार व राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
- ’सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
- ’मेट्रो को सात से हरी झंडी : सात सितंबर, 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस संबंध में एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
- ’कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन: कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छोड़ा गया था। ’अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ’ पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्रएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकां का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकलने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी।
- ’65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे।
- यथावत रहेगी साप्ताहिक बंदी
- ’प्रत्येक शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी। इस बंदी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है।
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