69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : आवेदन फार्म की त्रुटियों पर सुनवाई तीन को
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती : आवेदन फार्म की त्रुटियों पर सुनवाई तीन को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फार्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए तीन सिंतबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 तथा कई अन्य की अपीलों पर दिया है।
एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि अपीलार्थियों ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। एक दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद नियुक्ति के लिए उनसे दोबारा पूरे ब्योरे के साथ आवेदन मांगा गया। जबकि होना यह चाहिए कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए। क्योंकि 15 मार्च 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं।
अधिवक्ता का कहना था कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं। दोबारा आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाए।
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