भर्ती में गलत सवाल पर निर्णय लेने की मांग में याचिका
भर्ती में गलत सवाल पर निर्णय लेने की मांग में याचिका
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 201 में याची को गलत, एक सवाल का अंक नहीं देने के स्तिलाफ याचिका पर राज्य सरकार व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने
शाहजहांपुर के प्रत्यूष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में उसने आवेदन दिया। याचियों ने कटआफ मार्क सामान्य 78 व ओबीसी ने 77 अंक अर्जित किए। आरटीआइ से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया है। प्रश्न के गलत होने का दावा किया है। यदि एक अंक मिल जाए तो इनकी नियुक्ति हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की है।
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