उत्तरकुंजी में जवाब बदलने पर सरकार से जवाब तलब
उत्तरकुंजी में जवाब बदलने पर सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस-पीएसी 2018 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तीसरी उत्तरकुंजी जारी करके एक प्रश्न का जवाब बदलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत विवेक अग्रवाल ने हरिशंकर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है ।
सिविल पुलिस में 31307 व पीएसी में 18208 कांस्टेबलों के चयन के लिए 16 नवंबर 2018 को विज्ञापन जारी हुआ था। याचीगण लिखित और उसके बाद अन्य सभी चरणों की परीक्षाओं में सफल हुए हैं। लिखित परीक्षा के बाद चार फरवरी 2019 को पहली उत्तरकुंजी जारी करके आपत्तियां मांगी गई। इसके बाद 12 मार्च 2019 को फाइनल उत्तरकुंजी जारी की गई।
इसके हिसाब से याचीगण लिखित परीक्षा में सफल थे। फिर 18 नवंबर 2019 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने बिना कोई नोटिस दिए तीसरी उत्तरकुंजी जारी कर दी। इसमें एक प्रश्न संख्या 58 का उत्तर बदल दिया गया। दो मार्च 2020 को अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया।
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