69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षामित्र को आवेदन फार्म में त्रुटि सुधार कराने का आदेश
69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षामित्र को आवेदन फार्म में त्रुटि सुधार कराने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षामित्र को उनके आवेदन फार्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावंदन संबंधित प्राधिकारी
को दें। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। याची के अधिवक्ता अग्निहांत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची आवेदन फार्म में अपने शिक्षामित्र के अनुभव वाला कालम भरना भूल गया है। इस संबंध में उसने ब्रेसिक शिक्षा विभाग का प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था। लेकिन, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि साप्रीम कार्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारन का मौका देने का आदेश दिया है, इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाय। कोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है.
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