स्कूलों के पास शराब की दुकान न खोलने की कोई नीति है क्या?: हाईकोर्ट
स्कूलों के पास शराब की दुकान न खोलने की कोई नीति है क्या?: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त से इस बात की जानकारी मांगी है कि सरकार की ऐसी कोई नीति है कि शिक्षण संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानें न खोली जाएं। कोर्ट ने जवाब के लिए आबकारी आयुक्त प्रयागराज को तीन सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसके यादव की खंडपीठ ने विदेशी शराब के लाइसेंसी दुकानदार महेश चंद्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसकी दुकान से 190 मीटर की दूरी पर दूसरी दुकान का ठेका देने का विज्ञापन निकाला गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। सरकारी वकील का कहना है कि दुकान 690 मीटर दूरी पर है। साथ ही प्रतिबंधित एरिया से बाहर होने के कारण नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसपर कोर्ट ने सरकारी नीति के साथ जवाबी हलफ़नामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखने में आ रहा है कि स्कूलों के पास मॉडल वाइन शॉप खुली हुई हैं। याचिका पर अगली सुनवाई तीन नवम्बर को होगी।
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