31277 भर्ती में शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों को रोस्टर ने किया मायूस, तमाम पुरुष शिक्षकों को दूर-दराज के ब्लॉकों के विद्यालयों में मिली तैनाती
31277 भर्ती में शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों को रोस्टर ने किया मायूस, तमाम पुरुष शिक्षकों को दूर-दराज के ब्लॉकों के विद्यालयों में मिली तैनाती
गोरखपुर (एसएनबी)। परिषदीय विद्यालयों में 31277 शिक्षक भर्ती में शिक्षक वने शिक्षामित्रों के लिए विद्यालय आवंटन ने मुश्किलें बढ़ा डाली हैं। रोस्टर प्रणाली ने शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों को मायूस कर दिया है। तकरीवन दो दशक तक ब्लॉक में शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को अव दूर दराज के ब्लॉकों के विद्यालयों में तैनात किया गया है।
शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत जिले के 104 शिक्षामित्र शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह शिक्षामित्र वर्ष 2001 से अपने गाँव के विद्यालयों में तैनात थे। दो दशक के दौरान कई उतार चढ़ाव के वाद शिक्षक के रूप में स्थायी ह्या झ शिक्षामित्रों को विद्यालय आवंटन ने हैरानी- परेशानी वाला डाली है। शुक्रवार को विद्यालय आवंटन का पत्र मिलने पर पुरुष शिक्षामित्रों के चेहरों पर मायूसी छा गई।
31277 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत पुरुष शिक्षकों को रोस्टर पर विद्यालयों में तैनाती मिली है। ऐसे में शिक्षक वनने वाले तमाम शिक्षामित्र जिस ब्लॉक में अभी तक तैनात थे उन्हें अव दूर- दराज के ब्लॉकों में नियुक्ति मिली है। शिक्षामित्रों के मुताविक जिंदगी का अधिकांश समय गांव के विद्यालय में व्यतीत हो गया। घरपरिवार की उसी अनुसार व्यवस्था किये थे। अव दसवीस साल की नौकरी करनी है तो अपने घर से दूर रहकर फिर से नई व्यवस्था करनी पड़ेगी । शिक्षामित्रों ने कहा कि विद्यालय आवंटन को लेकर इस भर्ती प्रक्रिया में दोहरी व्यवस्था अपनाई गई। महिला शिक्षिकों को विद्यालय चुनने का अवसर मिला। ऐसे में शिक्षक बनने वाली अधिकतर महिला शिक्षामित्रों को उसी विद्यालय अथवा उसी ब्लॉक में तैनाती मिल गई जवकि पुरुष शिक्षकों के लिए रोस्टर प्रणाली अपनायी गई। इसके कारण शिक्षक वनने वाले अधिकतर शिक्षामित्रों को अव दूरदराज के व्लॉकों में नौकरी करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र से शिक्षक वनने वाले पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में रोस्टर से दूर रखा जाना चाहिए था। अधिकतर जगहों पर शिक्षामित्र तैनात थे वहां सहायक अध्यापक का पद खाली है। शिक्षामित्रों को उसी विद्यालय अथवा उसी ब्लॉक में तैनात किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो भर्ती में शिक्षामित्रों को वरीयता देने का आदेश दिया था। 68500 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय चुनने का विकल्प दिया गया था। इसी तरह 69000 शिक्षक भर्ती में भी विद्यालय चयन का विकल्प दिया जाना चाहिए था लेकिन इस वार पुरुष शिक्षकों के लिए रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई।
उप्र प्राथामिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष राम नगीना निषाद ने कहा कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले पुरुषों को रोस्टर से वाहर रखा जाना चाहिए था। शिक्षामित्रों को उसी विद्यालय या फिर उसी ब्लॉक में नियुक्त किया जाना चाहिए जवकि इसमे पहले शिक्षक भर्ती में सभी चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था।
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