हाईकोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर को करेगा सुनवाई
हाईकोर्ट 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर को करेगा सुनवाई
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को नियत की है।
न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि सरकार व संबंधित विभाग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है।
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