69000 शिक्षक भर्ती प्रथम चरण में भर्ती 31661 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जानकारी तलब
69000 शिक्षक भर्ती प्रथम चरण में भर्ती 31661 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जानकारी तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के 31661 पदों पर नियुक्ति किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने संजय कुमार यादव की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याचिका में आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है और अधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाया गया। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार मिर्जापुर जिले से आवेदन करने वाले याची का ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक गुणांक 69.5 है लेकिन उसे काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया गया जबकि ओबीसी वर्ग में ही 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पूर्व मई में जारी सूची में याची का नाम काउंसिलिंग की लिस्ट में था।
दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की जा रही हैं। सीएससी बिपिन पांडेय ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत के आदेश के क्रम में की जा रही है। अभी सिर्फ पहले चरण की नियुक्तियां हुई हैं। इसके बाद बचे हुए पदों पर भी नियुक्तियां की जानी हैं।
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