कैबिनेट के फैसले: नियमित होने की तारीख के आधार पर मिलेगी पेंशन
कैबिनेट के फैसले: नियमित होने की तारीख के आधार पर मिलेगी पेंशन
लखनऊ : वर्कचार्ज, डेली वेज, संविदा आदि पर रखे गए कर्मचारियों को सरकारी सेवा में नियमित किये जाने पर उनकी ओर से पिछली सेवा के आधार पर (बैक डेट से) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मांग और मुकदमेबाजी से मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि पेंशन सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई हो।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि सेवा लाभों के लिए कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को ही आधार माना जाएगा। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट बाई सकरुलेशन ‘उप्र पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है।
पावरलूम बुनकरों को अब महंगी मिलेगी बिजली : सरकार ने पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट के बजाय बिजली यूनिट की निश्चित संख्या तक रियायती दर पर बिजली देने की योजना को अब पहली जनवरी के स्थान पर पहली अगस्त 2020 से लागू करने का फैसला किया है। इससे बुनकरों को बिजली महंगी पड़ेगी। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई। अभी एक हॉर्सपावर क्षमता वाले पावरलूम के बिजली कनेक्शन पर 130 और आधे हॉर्सपावर के कनेक्शन के लिए 65 रुपये प्रतिमाह भुगतान करना पड़ता था।
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