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नींव के लिए बच्चों का मातृभाषा में सीखना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

नींव के लिए बच्चों का मातृभाषा में सीखना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट


प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ के समक्ष आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गरीब और वंचित वर्ग को प्रभावित करता है। उन्होंने एक सर्वे के हवाले से कहा कि 96 फीसद माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बच्चों को विदेशी भाषा में पढ़ाया जाता है और निर्देशों के माध्यम को लेकर विशेषज्ञों में भी मतभेद है। विश्वनाथन ने जोर देकर कहा कि जीवन में आगे बढ़ने और अवसरों के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है। अगर व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में दक्ष है तो उसके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है।

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