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कोर्ट आदेश न मानने की अफसरों की आदत हो गई है : हाईकोर्ट

 कोर्ट आदेश न मानने की अफसरों की आदत हो गई है : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों में न्यायालय के आदेश की अवहेलना की बढ़ रही आदत को राज्य के लिए खेदजनक बताया है और कहा कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का पहली बार में ही पालन करने का निर्देश दिया जाए।


कोर्ट ने कहा कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं इसलिए वादकारी को अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अवमानना याचिका पर समय दिए जाने के बावजूद अफसर आदेश का पालन नहीं करते। इसी के साथ कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग को नोटिस जारी कर तलब किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दीप्ति मिश्रा की अवमानना याचिका पर दिया है। प्रमुख सचिव पर कोर्ट के 14 नवम्बर 2017 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने 23 जून 2020 को आदेश का पालन करने के लिए समय दिया था। फिर भी पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्यों न उन्हें अवमानना में दंडित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किया जाए।

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