प्रदेश में फर्जी बीएड डिग्री से नियुक्त अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश पर रोक
प्रदेश में फर्जी बीएड डिग्री से नियुक्त अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले फिरोजाबाद के सहायक अध्यापकों का वेतन भुगतान रोकने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही अपीलार्थी सहायक अध्यापकों की सेवा जारी रखते हुए उन्हें नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने धर्मेन्द्र कुमार कंसाना व पांच अन्य सहायक अध्यापकों की विशेष अपील पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस अपील को अन्य लंबित अपीलों के साथ पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार, एसआईटी ने सत्र 2004-05 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों से फर्जी बीएड डिग्री की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में हजारों डिग्रियों को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। एकल पीठ ने फर्जी बीएड डिग्री से नियुक्त अध्यापकों पर कार्यवाही का निर्देश देते हुए उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी, जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
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