परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर फैसला आज, हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को आदेश किया था सुरक्षित, समय सारिणी हो चुकी जारी
परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर फैसला आज, हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को आदेश किया था सुरक्षित, समय सारिणी हो चुकी जारी
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा था कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे लेकिन, सूची को अंतिम रूप न दे। वहीं, परिषद शिक्षक तबादलों की नई समय सारिणी जारी कर चुका है।
परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है जिस पर न्यायमूíत अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद 15 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर तीन नवंबर की तारीख तय की थी।
याचिकाओं में अंतर जिला तबादले के तहत पुरुष व महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों, पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्राविधान है कि एक बार जिस शिक्षक ने स्थानांतरण ले लिया, वह दोबारा नहीं ले सकता। याचीगण का कहना था कि ये नियमित स्थानांतरण नहीं है
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