51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म
51,112 रिक्त पदों पर शिक्षामित्रों को भी मौका, सुप्रीमकोर्ट के आर्डर के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ खत्म
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ का विवाद बुधवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 60/65 प्रतिशत कटऑफ पर ही भर्ती के आदेश दिए हैं। हालाकि शिक्षामित्रों को अगली शिक्षक भर्ती में एक और मौका मिलेगा। सरकारने इसी मामले में 12 जून को दाखिल इंटरक्यूलेटरी एप्लीकेशन में शीर्ष कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि तत्समय शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। यदि कोर्ट 60/65 कटऑफ पर नियुक्ति की अनुमति देती है तो शिक्षामित्रों का हित प्रभावित नहीं होगा अब जबकि जप कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है तो शिक्षकों के रिक्त 51,112 पदों पर शिक्षामित्रों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। 69, 000 भर्ती में 45,357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। इनमें से सामान्य वर्ग के 1561 शिक्षामित्रों ने 65 और आरक्षित वर्ग के 6,457 ने 60 प्रतिशत या अधिक अंक हासिल किए थे। इन 8, 018 शिक्षामित्रों को भर्ती के पहले चरण 31,277 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल चुकी है। सामान्य वर्ग के 9,386 शिक्षामित्रों को 45 से 65 जबकि आरक्षित वर्ग के 23,243 को 40 से 60 प्रतिशत के बीच अंक मिले थे। इन्हीं शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर 40/45 कटऑफ पर भर्ती का अनुरोध किया था।
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