मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति
मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही होगी 69000 शिक्षकों की भर्ती, कटऑफ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों के पद पर इस साल मई में घोषित नतीजों के आधार पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता बाली पीठ ने बुधवार को इस पद पर चयन के लिए कटऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि कटऑफ बढ़ने के कारण भर्ती परीक्षा में विफल रहे शिक्षामित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि कटऑफ बढ़ाने का फैसला गैरकानूनी है। साथ ही बीएड छात्र सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते। बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने के ब्रिज कोर्स को पूरा नहीं किया है, जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। वहीं, यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा की ओर से कहा गया कि कटऑफ में बढ़ोतरी करना कहीं से गलत नहीं है। भले ही ऐसी परीक्षा प्रक्रिया बीच में क्यों न की गई हो। उनकी ओर से इस संबंध में पूर्व के कई आदेशों का हवाला भी दिया गया था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
36,590 पदों पर भर्ती का रास्ता साफइस भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 36,590 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया। इन पदों पर सरकार की मौजूदा कटऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी।
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