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परिषदीय शिक्षक अंतर जिला तबादले को फिर लिए जाएंगे आवेदन, अब शिक्षकों को जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति

 परिषदीय शिक्षक अंतर जिला तबादले को फिर लिए जाएंगे आवेदन, अब शिक्षकों को जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट फिर खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बार उन अध्यापिकाओं से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषद हाईकोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है, उनका भी अनुपालन होगा। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारिणी इसी माह जारी कर सकता है।


परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है। आदेश है कि केवल उस अध्यापिका को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। असल में विद्यालयों में ऐसी कई अध्यापिकाएं तैनात हैं जिन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले जिले में तबादला लिया लेकिन, उनका विवाह दूसरे जिले में हो गया है इसलिए अब वे अपने पति के निवास वाले जिले में स्थानांतरण चाहती हैं। इसी तरह से उन अध्यापकों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा, जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होगी। वहीं, सेना या अर्ध सैनिक बलों में तैनात होने वालों के माता-पिता के सहारे के लिए उनकी अध्यापक पत्नियों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा। शासन से जारी आदेश में एक बार ही अंतर जिला तबादले का प्राविधान किया गया है। कोर्ट उन्हें जरूर राहत दी है। अब अनुपालन परिषद को कराना है। शासनादेश के अनुसार ऐसे शिक्षक जो दूसरी बार तबादला चाहते थे उनका आवेदन निरस्त किया जा चुका है, वहीं कई ने तबादले की शर्तो को देखते हुए आवेदन ही नहीं किया था। इसलिए वेबसाइट खोलकर फिर से आवेदन लेना जरूरी है।

अब जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति
कोर्ट ने नियुक्ति के समय अध्यापकों को पांच साल व अध्यापिकाओं को दो साल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहना अनिवार्य किया है। इस अवधि में किसी का तबादला नहीं होगा। विशेष स्थिति में केवल अध्यापिकाओं को छूट मिलेगी। इससे शिक्षकों को जिलों में सुदूर नियुक्ति मिल सकेगी। वहीं, नई नियुक्तियों में अंतर जिला तबादला होना ही नहीं है।

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