आदेश की अवहेलना करने पर बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट
आदेश की अवहेलना करने पर बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट
प्रयागराज। आदेश की अवहेलना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 15 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीब मिश्र ने विजया सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याची कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देवरिया की सहायक अध्यापिका है। उनके खिलाफ बीएसए द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश पर
हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2020 को रोक लगा दी थी और उसे पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में कार्यरत रखने व वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने बीएसए को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा था कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर क्यों न उनको दंडित किया जाए। नोटिस मिलने के बावजूद बीएसए ने कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।
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