स्थानांतरण शासनादेश दिनांक 15.12.2020 व बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 17.12.2020 की कुछ मुख्य बात*
स्थानांतरण शासनादेश दिनांक 15.12.2020 व बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 17.12.2020 की कुछ मुख्य बात*
स्थानांतरण शासनादेश दिनांक 15.12.2020 व बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 17.12.2020 की कुछ मुख्य बात*
■ स्थानांतरण प्रक्रिया दिव्य गोस्वामी के आदेश, एवं शासनादेश दिनांक 15.12.2020 के क्रम में सम्पादित होगी।
■किसी भी ऐसे पुरुष अध्यापक का स्थानांतरण नही होगा जिसकी न्यूनतम सेवा 5 वर्ष की न हो चुकी हो व जिस महिला की न्यूनतम सेवा 2 वर्ष की न हुई हो उसका भी स्थानांतरण नही होगा। (बिंदु संख्या 2)
■न्यूनतम सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से आज विज्ञापन आने तक यानी 17 दिसम्बर 2020 तक गिनी जाएगी। (बिंदु संख्या 4)
■विवाह पूर्व स्थानांतरित हो चुकी महिला या लाइलाज बीमारी से ग्रसित अध्यापक ही दोबारा स्थानांतरण हेतु आवेदन का पात्र है। (बिंदु संख्या 3)
■प्रथम नियुक्ति तिथि से आज तक जिस पुरुष के 5 वर्ष व जिस महिला के 2 वर्ष पूर्ण नही हैं उनके नाम एनआईसी द्वारा बीएसए के पोर्टल हाईलाइट किये जायेंगे। जिसके बाद बीएसए ऐसे आवेदन निरस्त करेंगे। (बिंदु संख्या 5)
■स्थानांतरण प्रक्रिया से 15000, 16448 के समस्त पुरुष अभ्यर्थी बाहर। 72825, 29334 के समस्त पुरुष व महिला अंदर। 12460, 68500 की महिलाएं सेफ रहेंगी।
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