परिषदीय स्कूलों में अनुदेशकों के 17 हजार मानदेय का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जानिए पूरा प्रकरण
परिषदीय स्कूलों में अनुदेशकों के 17 हजार मानदेय का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जानिए पूरा प्रकरण
परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर प्रतिमाह 17 हजार रुपये करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को 17 हजार रुपये बढ़ाने के आदेश का अनुपालन करने या मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी को 8 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। उससे पहले ही महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर को हाईकोर्ट के 23 नवंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 8 जनवरी को तय की है। हाईकोर्ट ने तीन जुलाई 2019 को अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मानदेय देने का आदेश दिया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने आदेश के उलट 15 जुलाई को इनका मानदेय 8470 रुपये से घटाकर 7000 रुपये कर दिया। हाईकोर्ट ने दोबारा 20 अगस्त को मानदेय 17 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक यह प्रकरण कानूनी दांव-पेंच में फंसा हुआ है।
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