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आज की कैबिनेट बैठक हुई खत्म, देखें यूपी कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले

 आज की कैबिनेट बैठक हुई खत्म, देखें यूपी कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले


प्रमुख फैसले



सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास

सशस्त्र सीमा बल की वाहिनी व सीमा चौकियों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास

कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य पूर्ण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास
उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली 2021 को प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं गैर परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दृष्टिगत मध्यम तथा गहरे नलकूपों की परियोजनाओं को सम्मिलित कर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का क्रियानवन करने का प्रस्ताव हुआ पास

अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने का प्रस्ताव हुआ पास

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव हुआ पास

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण में आ रही ग्राम गुलिस्तानपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर निगम विभाग की संरक्षित भूमि के हस्तांतरण हेतु छूट प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास नियमावली 2014 में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास

रेलवे की भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता से छूट दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास

लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित सिटी में अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के भवन निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास

राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के आगामी सत्र का आवाहन का प्रस्ताव हुआ पास

स्पोर्टस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास


पढें विस्तृत


रेलवे की जमीनों पर किसी तरह के निर्माण के लिए भू-उपयोग बदलवाने की बाध्यता को प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि  निर्माण कार्य महायोजना के मुताबिक ही कराना होगा और निर्माणकर्ता को वाह्य विकास शुल्क देना होगा। आवास एवं शहरी नियोजन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में ‘उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973’ में प्रावधान के मुताबिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे की जमीन पर आवासीय या पीपीपी मॉडल से व्यावसायिक निर्माण के लिए भू-उपयोग को बदलवाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन की जमीन समेत अन्य स्थानों पर निर्माण कराने में यह प्रावधान आड़े आ रहा था। इसके लिए आवास विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर विभाग ने अधिनियम में भू-उपयोग परिवर्तन की बाध्यता से छूट दिए जाने के प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था। अब कैबिनेट की मंजूरी से रेलवे द्वारा अपने जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कराने पर उस क्षेत्र में वाह्य अवस्थापना सुविधाओं व यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसलिए नियमानुसार वाह्य विकास शुल्क देना होगा।


जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने की मंजूरी
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर पर अब दो की जगह पांच रनवे बनाए जाएंगे। योगी कैबिनेट की सोमवार को आयोजित बैठक में रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने और एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की की मंजूरी दी गई।

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में रनवे की संख्या दो से छह करने का प्रस्ताव दिया गया था। रनवे की संख्या बढ़ाने के लिए  परामर्शदाता कंपनी प्राइसवाटर हाउस कूपर्स से सर्वे कराया गया।  कंपनी ने रनवे की संख्या पांच तक करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। योगी कैबिनेट ने परामर्शदाता कंपनी की रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए एयरपोर्ट पर पांच रवने तक बनाने की मंजूरी दी।

साथ ही एयरपोर्ट विस्तार के लिए पहले चरण में 1365 हेक्टेयर भूमि और दूसरे चरण में आवश्कतानुसार 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी फंड उपलब्ध होने की शर्त पर दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भी मंजूरी दी है। परियोजना के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया है।

नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट पर फिलहाल दो से बढ़ाकर तीन रनवे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तीसरा रनवे विशेष रूप से कार्गो विमानों के लिए होगा। तीसरे रनवे के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
दो वर्ष की सजा तो सोसाइटी में सदस्यता के अयोग्य
प्रदेश में सोसाइटी के किसी सदस्य को सक्षम न्यायालय ने दो वर्ष या इससे अधिक की सजा के मामले में दोष सिद्ध करार दिया तो वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाएगा। सोसाइटी की अचल संपत्ति भी अब बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति लिए सोसाइटी की अचल का हस्तांतरण गैर कानूनी होगी।

प्रदेश कैबिनेट ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देकर कई महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है। इन बदलावों से सोसाइटी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और लोगों की मुश्किल आसान होगी। इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा-3(2), धारा-4, धारा-25(1) में उप रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार/ उप जिलाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इससे आम लोगों को यहां से पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ती है। शासन ने जन सामान्य को राहत देने का हवाला  देते हुए उप रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार/ उप जिलाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की व्यवस्था कर दी है।


गारंटी मोचन निधि के गठन को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने 12 वें वित्त आयोग की संस्तुति व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अमल करते हुए गारंटी मोचन निधि बनाने का फैसला किया है। निधि का क्रियान्वयन 2021-22 से होगा। प्रदेश कैबिनेट ने निधि स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निधि का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल दी गई गारंटी के सापेक्ष देयताओं के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके पहले 17 राज्य इस निधि का सृजन कर चुके हैं।


कानपुर का एलटीडीसी भवन ध्वस्त होगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा
पनकी कानपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केंद्र (एलटीडीसी) के पुराने भवन को ध्वस्त कर उसकी जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने सोमवार को एलटीडीसी के पुराने भवन को ध्वस्त करने और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एलटीडीसी का भवन 1974-75 में बनाया गया था। भवन में पिछले 20 वर्षों  से कामकाज बंद है। प्रदेश सरकार ने एलटीडीसी भवन के स्थान पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पार्क में कानपुर के नए युवा उद्यमी अपने उद्यम स्थापित कर सकेंगे। इससे आईटी के क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।


विधानमंडल का बजट सत्र 16 से
विधान मंडल का बजट सत्र 16 फरवरी से आहूत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। यह वर्ष 2021 का पहला सत्र होगा। इसकी शुरुआत दोनों संदनों के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधान मंडल के दोनों सदनों का पिछला सत्र 20 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। 22 अगस्त को विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी।

संवैधानिक प्रावधान है कि दो सत्रों के बीच छह माह का अंतर नहीं होगा। इसलिए 22 फरवरी से पहले सत्र प्रारंभ किया जाना जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों का वर्ष 2021 का प्रथम सत्र 16 फरवरी से आहूत करने के प्रस्ताव का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया था। ऐसी संभावना है कि सरकार 17 फरवरी को बजट पेश कर सकती है।


निवेशकों को ऑनलाइन इसेंटिव भुगतान का फैसला
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति-2003 व 2012 के अंतर्गत निवेशकों के वित्तीय लाभ की मंजूरी ऑनलाइन देने का फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2003 व अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आवश्यक धनराशि आयुक्त एवं निदेशक कानपुर, संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग लखनऊ मंडल द्वारा आहरित कर पिकप/यूपीएफसी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद पिकप व यूपीएफसी द्वारा पात्र इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण का वितरण किया जाता है। पूर्व से क्रियान्वित हो रही इन नीतियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थी इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण वितरण की ऑनलाइन कार्यवाही होगी। इससे इसेंटिव वितरण में पारदर्शिता आएगी।

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