विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब
विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को बिना स्नातक पास किए डीएलएड की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब किया है। महानिदेशक की ओर से जारी किए गए सकरुलर में निर्देश दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल की है, लेकिन स्नातक बाद में किया है वे नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई है।
पूजा तिवारी की याचिका पर न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी विक्रम सिंह व अन्य के केस में इसकी पुष्टि कर दी है। इस पर कोर्ट ने महानिदेशक से जवाब मांगा है। सुनवाई 16 मार्च को होगी।
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