राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची दोषपूर्ण करार
राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची दोषपूर्ण करार
प्रयागराज। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार चयन सूची को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण करार दिया है।
कोर्ट ने आयोग को नए सिरे से नियमानुसार सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, जो पद की योग्यता रखते हैं और साक्षात्कार के समय तक संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रमाणपत्र पेश किया हो। आयोग ने 33 ऐसे लोगों को प्राविधिक रूप से चयन सूची में शामिल कर लिया था, जिन्होंने संयुक्त निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर नए सिरे से चयन सूची जारी की जाएगी। यूरो
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