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69000 शिक्षक भर्ती : इस तिथि के बाद का जाति-निवास प्रमाणपत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर, यह होंगे बाहर

 69000 शिक्षक भर्ती : इस तिथि के बाद का जाति-निवास प्रमाणपत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर, यह होंगे बाहर

69 हजार शिक्षक भर्ती में 28 मई 2020 के बाद जारी जाति व निवास प्रमाण पत्र का उपयेाग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।


इस भर्ती में लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनका चयन सूची में नाम था लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थीं। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है। 

इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह भर्ती 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थीं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 28 मई के बाद का जाति-निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 28 मई के बाद का प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर होंगे।

👉परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (Clarification)

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