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8वीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी को रिकॉर्ड के साथ पेश करें : हाईकोर्ट

 8वीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी को रिकॉर्ड के साथ पेश करें : हाईकोर्ट

लखनऊ। हाईकोर्ट कौ लखनऊ पीठ ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान प्रदेश में कोरोना से बचाव के समुचित इंतजामों व चिकित्सा विशेषज्ञों की अनुमति तक आठवीं तक के स्कूल न खोलने की गुजारिश वाली अर्जी को रिकॉर्ड (संबंधित केस की फ़ाइल) के साथ पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष


माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश मामले में विचाराधीन एक जनहित याचिका में याची द्वारा दाखिल अर्जी पर दिया। पहले कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था। याची नीरज श्रीवास्तव की याचिका में अधिवक्ता ज्योतिरेश पांडेय ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन इनमें कोरोना से बचाब के दिशा निर्देशों का me तरह नहीं हो रहा है। महामारी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। अपने आरोप के समर्थन में याची ने अमर उजाला समेत अन्य अखबारों में छपी खबरों व तस्वीरों को अर्जी के साथ संलग्न किया है।

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