शिक्षिका की सेवा समाप्ति पर उसका पक्ष भी सुनने का निर्देश
शिक्षिका की सेवा समाप्ति पर उसका पक्ष भी सुनने का निर्देश
लाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालय बदायूं में पढ़ा रही अनुसूचित जाति की अध्यापिका की सेवा समाप्त करने के मामले में उसका पक्ष सुनकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने विमलेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सुदर्शन सिंह को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता सुदर्शन सिंह का कहना था कि याची वर्ष 2014 से संस्कृत व हिंदी विषय पढ़ा रही है। उसका चयन संविदा के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया था। याची अनुसूचित जाति की है उसका चयन आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया गया था। अब उसे बिना किसी कारण के गलत तरीके से हटाया जा रहा है। कोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया कि याची प्रत्यावेदन देती है तो उस पर उसके अनुसूचित जाति कोटे में चयन और वरिष्ठता आदि पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
अधिवक्ता सुदर्शन सिंह का कहना था कि याची वर्ष 2014 से संस्कृत व हिंदी विषय पढ़ा रही है। उसका चयन संविदा के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया था। याची अनुसूचित जाति की है उसका चयन आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया गया था। अब उसे बिना किसी कारण के गलत तरीके से हटाया जा रहा है। कोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया कि याची प्रत्यावेदन देती है तो उस पर उसके अनुसूचित जाति कोटे में चयन और वरिष्ठता आदि पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
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