वरिष्ठता के आधार पर लगेगी कर्मचारियों की ड्यूटी, पोलिंग पार्टी को तीन वर्गों में बांटा:सॉफ्टवेयर से होगी पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति
वरिष्ठता के आधार पर लगेगी कर्मचारियों की ड्यूटी, पोलिंग पार्टी को तीन वर्गों में बांटा:सॉफ्टवेयर से होगी पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति
लखनऊ। पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान दलों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में वरिष्ठता का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मंगलवार को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को उनके ग्रेड-पे के आधार नियुक्त किया जाएगा। किसी भी अधिकारी को उनसे निम्न पद के कार्मिक के अधीन ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।
वहीं इस बार पंचायत चुनाव में मतदान दलों के लिए कर्मचारियों का आकलन मतदान दलों की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाएगा। पहले मतदान दलों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक के आधार पर मतदान दलों के कर्मचारियों का आकलन किया जाता था।
सॉफ्टवेयर से होगी पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति
इस बार पंचायत चुनाव में जिले में मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर के जरीए की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर ईएसडी सॉफ्टवेयर में प्री-एनालिसिस टूल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें तैनाती के इसमें ग्रेड-पे की रेंज चुनकर पोलिंग पार्टी में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का सटीक आकलन किया जाएगा। मतदान कर्मचारियों को उनके जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक ही बार में पहले चरण के मतदान से पहले ही कराया जाएगा।
पोलिंग पार्टी को तीन वर्गों में बांटा
1. पीठासीन अधिकारी - ग्रेड-पे 4600 से 5400 तक के कर्मचारी।
2. मतदान अधिकारी प्रथम- ग्रेड पे 1900 से 4200 तक के कर्मचारी।
3. मतदान अधिकारी द्वितीय - ग्रेड पे 1800 तक के कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी।
बीएलओ नहीं लगाए जाएंगे
आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को मतदान दल में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने मतदान दल में एक या एक से अधिक संविदा कर्मचारी को भी रखने की छूट दी है।
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