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पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की याचिका खारिज

 पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की याचिका खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 में निकली 35 हजार पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में 27 प्रतिशत आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियों  को 2014 के बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने उक्त मांग में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गौरव वत्स व अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने प्रतिवाद किया। याचियों का कहना था कि उन्हें 2009 की पुलिस भर्ती के खाली पदों व बढ़े पदों पर समायोजित किया जाय। 2014 की रिक्ति में समायोजित करने के सरकारी आदेशों की वैधता को याचियों ने चुनौती दी थी। बोर्ड ने बाद में 35 हजार पदों को बढ़ाकर 35844 कर दिया था। चयन परिणाम घोषित करते समय पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यíथयों को कोटे से अधिक चयनित कर लिया गया था। उस पर रोक लगा दी गई थी। याचियों ने उसी भर्ती मे समायोजित करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि 2009 की भर्ती में घोषित पदों की सीमा के तहत ही चयन किया जा सकता है। कोटे से अधिक चयनित का समायोजन नहीं किया जा सकता। इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है।

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