लापरवाही:- नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को राजपत्रित माना लेकिन नियुक्ति हुई समूह ग के तहत, समूह 'ख' की जगह 'ग में दे दिया नियुक्ति पत्र
लापरवाही:- नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को राजपत्रित माना लेकिन नियुक्ति हुई समूह ग के तहत, समूह 'ख' की जगह 'ग में दे दिया नियुक्ति पत्र
लखनऊ: 12 सालों बाद बेसिक शिक्षा परिषद में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती निकली थी। जिसमें 309 पदो के सापेक्ष 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। लेकिन इनके नियुक्ति पत्र में विभागीय लापरवाही साफ देखने को मिल रही है।
जबकि कार्मिक विभाग के आदेश में साफ है कि 4600 व उससे अधिक पे ग्रेड पे पर होने वाली नियुक्ति समूह “ख” के तहत यानी क्लास टू अफसर की है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने जो खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं वह सा ह “ग” के तहत जारी कर दिया है। ऐसे में इन सभी गया क््त खंड शिक्षा अधिकारियों को कितना सफर करना पड़ेगा, ये समय ही बतायेगा।
इस संबंध में विद्यालय निरीक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जतायी है। बीईओ संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग हमेशा से खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ पक्षपात करता रहा है, जबकि कार्मिक विभाग की नियमावली के बारे में कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, बावजूद उसके कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा लगता है कि विभाग में उच्च अधिकारियों को नियमों का संज्ञान नहीं है। कार्मिक विभाग तय करता है कौन सा कार्मिक किस ग्रुप में है क, ख,ग,घ, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभ से ही समूह ख में वर्गीकृत हैं। लेकिन विभागीय अधिकारी अनजान बने हुए हैं।
हालांकि इस संबंध में विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है, शासन में खंड शिक्षा अधिकारियों की सेवा नियमावली पेंडिंग हैं, जबकि इस संबंध में शासन को रिमाइंडर भी कराया जा चुका है, जैसे ही शासन से अनुमित जाती है वैसे ही इनका ग से समूह ख का पद हो जायेगा।
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