तलाकशुदा बेटी की अनुकंपा नियुक्ति पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश
तलाकशुदा बेटी की अनुकंपा नियुक्ति पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पुत्री को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में विचार कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जौनपुर की पूजा अस्थाना की याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची के पिता पुलिस विभाग में चालक थे। सेवा काल में 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। याची का विवाह के बाद से ही पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। 2020 में उसका पति से तलाक भी हो गया है। याची अपने माता-पिता की इकलौती पुत्री है।
अधिवक्ता का कहना कि हाईकोर्ट ने पूर्व में कई आदेशों में विवाहित या अविवाहित होने के आधार पर पुत्र व पुत्री में भेद करने को असंवैधानिक करार दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि याची के दावे की जांच कर और कानूनी पक्ष देखने के बाद चार माह में इस पर निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने सरकारी वकील के इस कथन के आधार पर याचिका निस्तारित कर दी।
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