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चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार, एलटी ग्रेड अध्यापक को कालेज आवंटन का आदेश जारी करने से हाईकोर्ट का इंकार

 चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार, एलटी ग्रेड अध्यापक को कालेज आवंटन का आदेश जारी करने से हाईकोर्ट का इंकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि चयन होने मात्र से अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को कालेज आवंटित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि चयन परिणाम नियमानुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया। ऐसे में याची को राहत नहीं दी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संतोष कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद विपक्षी अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया।


इनका कहना था कि बोर्ड ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड कृषि के 62 पद विज्ञापित किए। जिसे बाद में घटाकर 51 कर दिया गया। चयन परिणाम 24 अप्रैल 17 को घोषित किया जा चुका था। नियम 12(8) के अनुसार कुल पद का एल टी ग्रेड 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया। और याची यह बताने में विफल रहा कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार है।

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