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‘सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास होना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट

 ‘सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास होना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बने रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि जिन लोगों की भर्ती की जाती है, उनका इरादा सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यो को पूरा करना होता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जहां पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, इसके रद होने से निश्चित रूप से कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, विशेषरूप से जो


गड़बड़ी में शामिल नहीं हों। पीठ ने आगे कहा, ‘लेकिन यह एक परीक्षा को रद करने के फैसले को अमान्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसकी पूरी प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी की गई हो कि उस भर्ती परीक्षा की वैधता पर ही गंभीर प्रभाव पड़ा हो।’ अदालत ने कहा, ‘सार्वजनिक सेवाओं के लिए भर्ती में लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए। भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का इरादा सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यो को पूरा करना होता है।’

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