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UPSSSC देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा, बार-बार नहीं देने होंगे प्रमाणपत्र

 UPSSSC देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा, बार-बार नहीं देने होंगे प्रमाणपत्र

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए एक बार ही पंजीकरण (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) कराने की सुविधा देने जा रहा है। एक बार पंजीकरण कराने पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन में बार-बार मूलभूत सूचनाएं तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित अभिलेखों को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए आयोग अभ्यर्थियों को ई-लाकर की सुविधा भी देगा।

निशुल्क होगा एक बार पंजीकरण
आयोग के सचिव ने इस आशय की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों के लिए आयोजित किए जाने वाली प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय सबसे पहले एक बार पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण निशुल्क होगा। यह पंजीकरण हो जाने के बाद प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा सहित आयोग की किसी बी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थी को पुन: अपना विवरण भरने की आवश्यक्ता नहीं होगी।

पंजीकरण के बाद सिर्फ परीक्षा का चयन कर फीस जमा करना होगा
पंजीकरण करा लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते समय आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए निर्धारित फीस मात्र जमा करनी होगी। अभ्यर्थी के अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बार पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों 2015 के बाद आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन किया गया है तो उनके द्वारा उस समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एक बार पंजीकरण को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई-फार्म के माध्यम से नये सिरे से भी पूरा विवरण भरते हुए पंजीकरण किया जा सकता है।


शैक्षिक योग्यता, अहर्ता और अनुभव अपडेट करने की सुविधा
अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता व अहर्ता संबंधी अभिलेख एक बार ही पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। शैक्षिक योग्यता, अहर्ता, अनुभव आदि विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी अपने विवरण को अपडेट भी कर सकते हैं। अपलोड किए गए अभिलेखों की संरक्षित रखने के लिए आयोग अभ्यर्थी को ई-लाकर आवंटित करेगा। एक बार ई-लाकर आवंटित हो जाने के बाद अभ्यर्थी अपने मूलभूत विवरण जैसे नाम, माता व पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम छह अंक, मूल निवास का प्रदेश, जाति को संशोधित नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन आयोग डिजिटल अथवा मैनुअली जारी करने वाली संस्था से कराएगा। 

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