कोविड संक्रमण वाले कार्मिकों को वेतन सहित 28 दिन की छुट्टी
कोविड संक्रमण वाले कार्मिकों को वेतन सहित 28 दिन की छुट्टी
लखनऊ। प्रदेश में समस्त नियोजकों को कोविड संक्रमण का सामना करने वाले अपने कार्मिकों को वेतन सहित 28 दिन की छुट्टी देने की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। शिकायत मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा-निर्देश
जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड संदिग्ध कार्मिकों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश तथा प्रशासन के निर्देश पर अस्थायी रूप से बंद दुकानों, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों को उस अवधि की पूरी मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा गया था। लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण शुरू हुआ तो कई कंपनियों, दुकानों व प्रतिष्ठानों के इस आदेश को न माने जाने की शिकायतें आने लगी थीं।
जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड संदिग्ध कार्मिकों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश तथा प्रशासन के निर्देश पर अस्थायी रूप से बंद दुकानों, प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों को उस अवधि की पूरी मजदूरी सहित अवकाश देने को कहा गया था। लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण शुरू हुआ तो कई कंपनियों, दुकानों व प्रतिष्ठानों के इस आदेश को न माने जाने की शिकायतें आने लगी थीं।
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