अदालतों में 10 मई से चार जून तक अवकाश
अदालतों में 10 मई से चार जून तक अवकाश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने हाईकोर्ट में पूर्व निर्धारित ग्रीष्मावकाश को संशोधित करते अब 10 मई से चार जून तक कर दिया है। इससे पहले प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मावकाश एक से 30 जून तक होता था। ग्रीष्मावकाश में सुनवाई हेतु न्यायिक क्षेत्रधिकार की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आशय की अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल ने गुरुवार को जारी की है।
संशोधित ग्रीष्मावकाश इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ प्रयागराज, इसकी लखनऊ बेंच के अलावा प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच व अधीनस्थ अदालतों में केसों की फिजिकल सुनवाई नहीं हो पा रही है पूर्व में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव से मांग की थी कि कोरोना संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश मई माह में ही कर दिया जाय। ग्रीष्मावकाश के चारों सप्ताह के लिए न्यायिक क्षेत्रधिकार की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सिविल व क्रिमिनल मामले के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक डिवीजन बेंच व चार एकल जज अर्जेंट मैटर की सुनवाई करेंगे।
यह सप्ताह 10 मई, 17 मई, 24 मई तथा 31 मई 2021 से शुरू होगा। पहले एक जून से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता था। तदनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों का कैलेंडर संशोधित कर लिया गया है।
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