दूसरे का अभिलेख लगाकर हथिया ली नौकरी, बर्खास्त:- 23 वर्षों तक की नौकरी, पाया प्रधानाध्यापक पद का प्रमोशन भी
दूसरे का अभिलेख लगाकर हथिया ली नौकरी, बर्खास्त:- 23 वर्षों तक की नौकरी, पाया प्रधानाध्यापक पद का प्रमोशन भी
गोंडा : दूसरे का अभिलेख लगाकर परिषदीय स्कूल में नौकरी कर रही प्रधानाध्यापक की सेवा समाप्त कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी को संबंधित पर मुकदमा कराने का निर्देश दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनय मोहन वन ने बताया कि शाहजहांपुर के बीएसए ने पत्र भेजकर अवगत कराया था कि वहां के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरीया खुशहाली में कार्यरत सुशीला देवी के नाम से जिले के प्राथमिक विद्यालय बांसगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर नौकरी की जा रही है। इसको लेकर संबंधित को नोटिस भेजकर शैक्षिक अभिलेखों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। कई बार नोटिस भेजकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुई। ऐसे में शिकायत को सही मानकर प्रधानाध्यापक की सेवा समाप्त कर दी गई है।
बीएसए ने बताया कि हलधरमऊ के बीईओ को संबंधित के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना देने का निर्देश दिया गया है। सेवा पुस्तिका में अंकित स्थाई पता आजमगढ़ के ग्राम कोरौली व अस्थाई पता मुरादाबाद के विशुनपुर सरैया पर सेवा समाप्ति का नोटिस भेजा जा रहा है।
23 वर्षों तक की नौकरी
सुशीला देवी का अभिलेख लगाकर यहां पर 23 वर्षों तक नौकरी की गई। बीएसए ने बताया कि 30 मई 1998 को प्राथमिक विद्यालय गुरसड़ा में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी। तभी से वह नौकरी कर रही थीं।
प्रधानाध्यापक पद पर हुआ था प्रमोशन
सुशीला ने सहायक अध्यापक पद नौकरी हासिल करने के साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन भी करा लिया। वर्ष 2007 में पदोन्नति प्राप्त करके हलधरमऊ के प्राथमिक विद्यालय सुमेरपुर में कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में स्थानांतरण के बाद प्राथमिक विद्यालय बांसगांव में सेवा दे रही थी।
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