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शिक्षामित्र कभी भी ले सकेंगे आकस्मिक अवकाश-primary ka master

 शिक्षामित्र कभी भी ले सकेंगे आकस्मिक अवकाश-primary ka master

गोरखपुर : प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र अब 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाले 11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने शिक्षामित्र संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही इस मांग को लेकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। फिलहाल उन्हें हर महीने केवल एक आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमति है।


वर्तमान में शासनादेश में यह व्यवस्था है कि माह में अधिकतम एक दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय नहीं काटा जाता है। यदि एक माह में एक दिन से अधिक अनुपस्थिति होती है, तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाती है। शिक्षामित्र किसी भी माह में एक दिन से अधिक अवकाश नहीं ले पाते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है। शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव प्रधानाध्यापक करते हैं। शासनादेश में संशोधन होने से वे जरूरत के अनुसार अवकाश ले सकेंगे।

शिक्षामित्र काफी समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी शिक्षकों की भांति कभी भी आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अवकाश मिल सके। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। आशा है शासन शिक्षामित्रों के साथ न्याय करेगा।

अनिल कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ

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