बीएसए, लेखाधिकारी मैनपुरी के खिलाफ जमानती वारंट
बीएसए, लेखाधिकारी मैनपुरी के खिलाफ जमानती वारंट
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह तथा वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 27 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने सीजेएम मैनपुरी के मार्फत वारंट तामील करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सहायक अध्यापिका विनीता कुमारी वह 4
अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आगरा विश्वविद्यालय की सत्र 2004-05 की बीएड की फर्जी डिग्री मामले में याचियों को बर्खास्त कर दिया गया था। एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को 4 माह में जांच पूरी कराने का निर्देश दिया तथा कहा कि तब तक याचियों को कार्य करने दें व वेतन भुगतान किया जाए। इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले में अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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